एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरतने पर बकोरी के बीएलओ श्री तिवारी निलंबित

नरसिंहपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अरूचि प्रकट करने पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 118 गोटेगांव के मतदान केन्द्र क्रमांक 185 बकोरी के बूथ लेवल ऑफिसर प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भालपानी श्री दिलीप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि में श्री दिलीप तिवारी का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों
आपको बता दें कि जारी आदेश के अनुसार श्री तिवारी का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के तहत प्रतिकूल पाए जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
एसआईआर अंतर्गत डिजिटाइजेशन के कार्य की प्रगति का लिया जायजा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 119 नरसिंहपुर के भ्रमण के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत मतदाताओं के सत्यापन और गणना फार्मों के डिजिटाइजेशन के कार्य की प्रगति का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने एसआईआर अंतर्गत डिजिटाइजेशन के कार्य में कम प्रगति लाने वाले बीएलओ और सहायक दल से चर्चा करते हुए कहा कि इसे प्राथमिकता में लेते हुए शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन करें। इस दौरान कलेक्टर ने मतदान केन्द्र क्रमांक 204 व 205 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड भटिया टोला और मतदान केन्द्र क्रमांक 21 कामथ वार्ड का निरीक्षण किया।
उन्होंने मतदाताओं से भी चर्चा कर कहा कि वे एसआईआर अंतर्गत डिजिटाइजेशन कराएं, जहां समझ में नही आता है वहां संबंधित बीएलओ से बात भी करें। उन्होंने नगर पालिका के सभागार में गणना पत्रकों के ऑनलाइन फीडिंग कार्य का भी अवलोकन किया और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने 20 नवंबर से संचालित हो रहा अभियान
राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पटटाधिकार प्रदान करने के लिए 20 नवम्बर 2025 से व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा निर्देश जारी किये हैं।
नगरीय क्षेत्रों में निवासरत आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी एवं एएचपी घटकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 के मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम में संशोधन करते हुए पात्रता तिथि को 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है।
आपको बता दें कि इस तिथि तक शासकीय/ नगरीय निकाय/ विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज ऐसे आवासहीन परिवार पट्टाधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
सर्वेक्षण 20 नवंबर से प्रारंभ
राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य 20 नवम्वर 2025 से 13 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 14 दिसंबर 2025 को प्रारम्भिक सूची प्रकाशित होगी। आपत्तियों/ सुझावों के निराकरण के बाद 29 दिसंबर 2025 को अंतिम सूची सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यह सूची सम्बंधित जिला कार्यालय की वेवसाइट एवं विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा सर्वेक्षण दल गठित किये जायेंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे। सर्वेक्षण के दौरान आधार ई- केवायसी आधारित समग्र आईडी अनिवार्य रहेगी।
04 जनवरी 2026 से प्रारम्भ होगा पट्टा वितरण
अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के स्थाई एवं पट्टों का वितरण 04 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के मध्य किया जाएगा। स्थाई पट्टे लाल रंग प्ररूप में और अस्थाई पट्टे पीले रंग के प्ररूप में प्रदान किये जायेंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का अन्यत्र पुनर्व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, वहां समिति के निर्णय के अनुसार हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थापित किया जाएगा।
सुविधाओं का विकास एवं पारदर्शिता पर जोर
स्थाई रूप से पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना कार्य जैसे सड़क, पेयजल, नालिया, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। राज्य शासन ने पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार- प्रसार करने के निर्देश दिये हैं। अवैध अधिपत्य, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर पट्टा प्राप्त करने जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे व्यक्तियों की ब्लैकलिस्ट तैयार की जायेगी।
नगरीय गरीबों को उनका अधिकार दिलाना उद्देश्य
नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कहा है कि यह अभियान शहरी गरीबी को सुरक्षित आवासीय अधिकार प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के सुचारू क्रियान्वयन और “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 24 नवंबर को
आपको बता दें कि कलेक्टर एवं सदस्य सचिव जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ने बताया कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार 24 नवंबर को प्रात: 11 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।



